उत्तराखंड

जीता प्रत्यायशी नही निकाल पायेगा जुलूश

आदर्श आचार साहिता के तहत पूर्ण तरह रहेगा प्रतिबंध

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गोपेश्वर-

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जनपद चमोली में जिला पंचायत अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, प्रमुख ,जेष्ठ उपप्रमुख ,कनिष्ठ उपप्रमुख के चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित मतदान एवं मतगणना सुनिश्चित करने हेतु विशेष निर्देश दिए हैं।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 11 अगस्त को नामांकन, 14अगस्त को मतदान तथा 14अगस्त को ही मतगणना की जाएगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की अनधिकृत भीड़, जुलूस, नारेबाजी, विजय उत्सव या असामाजिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधिकारी ने सभी विकासखंड मुख्यालयों एवं निर्वाचन स्थलों पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आदेश के तहत चुनाव से जुड़े स्थानों पर बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति भीड़ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार का जुलूस निकाला जाएगा

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