उत्तराखंड

12 दिसंबर को जनपद के सभी न्यायालयों में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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लंबित वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर होगा निस्तारण

चमोली –

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद चमोली में आगामी 12 दिसंबर, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर सहित बाह्य न्यायालय जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी एवं गैरसैंण में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीनियर सिविल जज/सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

उन्होने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के मामले, एन०आई०एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक /कुटुम्ब न्यायालयों के मामलें, श्रम, भूमि अर्जन के मामले, सिविल अपील व राजस्व के मामले, मनरेगा, विद्युत, जलकर के बिलों, बिक्रीकर, आयकर, अप्रत्यक्षकर, वेतन भत्तों, वन, आपदा प्रतिकर व अन्य मामलों का निस्तारण किया जायेगा।

साथ ही सभी न्यायालयों से अनुरोध किया गया कि वे अधिक से अधिक संख्या में लम्बित वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाने का कष्ट करें, इसके साथ सीनियर सिविल जज / सचिव द्वारा बताया गया कि वाहन चालान से सम्बन्धित (Criminal Compoundable) के वादों का भी निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे अपने लंबित एवं सुलह योग्य मामलों का त्वरित और सरल समाधान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।

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