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पूरे गैरसैण क्षेत्र मै धारा 163 लागू

विधान सभा आहूत को लेकर है वह व्यवस्था

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गोपेश्वर –

19 अगस्त 2025 से गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में विधानसभा मानसून सत्र 2025 का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा सत्र को सुव्यवस्थित, सफल व शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के लागू कर दी गई है। यह आदेश 19 अगस्त 2025 प्रात 6 बजे से 22 अगस्त 2025 सायं 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।

 

उप जिलाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट गैरसैंण सोहन सिंह रांगड़ द्वारा जारी आदेशानुसार विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर तथा आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, बगैर अनुमति सभा, सुरक्षा बैरियर तोड़ने, लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार लाने, उत्तेजक भाषण, पोस्टर-बैनर या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह व भड़काऊ संदेश फैलाने जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उपजिलाधिकारी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसे कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून व्यवस्था भंग हो या शांति व्यवस्था में बाधा पहुँचे। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएग

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