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चरस तस्करी का सौदा फेल — सप्लायर और खरीदार दोनों पुलिस की गिरफ्त में

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*एसपी चमोली के कुशल नेतृत्व में नशा तस्करों पर चमोली पुलिस की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ जारी*

 

थराली –

देवभूमि में नशे के काले कारोबार को जड़ से खत्म करने के संकल्प के साथ *पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पँवार* की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत दिनांक 04.12.25 को थाना थराली पुलिस ने एक और सफलता हासिल करते हुए *963 ग्राम अवैध चरस* के साथ एक तस्कर और खरीदार दोनों को गिरफ्तार कर नशा तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया।

 

यह कार्यवाही *पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग त्रिवेन्द्र सिंह राणा* के पर्यवेक्षण तथा *थानाध्यक्ष थराली विनोद चौरसिया* के नेतृत्व में उस समय हुई जब थाना थराली पुलिस टीम द्वारा देवाल तिराहा क्षेत्र में नाकेबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी।

 

चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा *वाहन संख्या UK11 TA 1029 (बोलरो)* को रोका गया तो वाहन चालक *पंकज सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम घेस विकासखंड देवाल थाना थराली चमोली 26 वर्ष* पुलिस को देखकर घबरा गया। शक के आधार पर वाहन की गहन तलाशी ली गई तो चालक द्वारा पीछे की डग्गी में छिपाया गया एक बैग मिला, जिसमें टेप से लिपटे एक पैकेट के अन्दर से *963 ग्राम अवैध चरस* बरामद हुई। तस्कर को लगा था कि वह नशे की खेप को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा देगा, लेकिन चमोली पुलिस की सतर्कता और मुस्तैदी ने उसके मंसूबे ध्वस्त कर दिए।

 

बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना थराली में *मु0अ0सं0- 38/2025, धारा 8/20/60 NDPS Act* के तहत अभियोग पंजीकृत कर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल मे लायी गयी है व अवैध चरस के परिवाहन में प्रयुक्त वाहन उपरोक्त को भी सीज किया गया।

 

जाँच अधिकारी *थानाध्यक्ष पोखरी देवेन्द्र पन्त* द्वारा जब अभियुक्त पंकज सिंह से कड़ी पूछताछ कि गयी तो उसने बताया कि वह चरस लेकर *प्रीतम पंवार पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी वार्ड नंबर 14 आदर्श ग्राम कोतवाली ऋषिकेश देहरादून उम्र 32 वर्ष* के पास पहुँचाने कर्णप्रयाग जा रहा था। जिसकी डिलीवरी के लिए उसने मुझे पचास हजार रुपये की रकम दी थी। इस सूचना को गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल तकनीकी एवं खुफिया तंत्र के माध्यम से प्रीतम को ट्रेस किया। पूछताछ में प्रीतम ने भी यह स्वीकार किया कि उसने पंकज को उक्त चरस लाने के लिए पचास हजार रुपये की भुगतान राशि दी थी। तथ्यों की पुष्टि होने पर प्रीतम को मौके पर ही *धारा 29 NDPS Act* के तहत गिरफ्तार किया गया।

 

नए कानून में अवैध रूप से मादक पदार्थों की खरीद–फरोख्त, परिवहन या खेती करने वालों के लिए कड़े दंड का स्पष्ट प्रावधान है। चमोली पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, खरीद या भांग की खेती को अपने आय का साधन न बनाएं। ऐसा करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई से कोई भी बच नहीं सकेगा। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

 

*एसपी चमोली की कड़ी चेतावनी- नशा मुक्त चमोली हमारा मिशन है और इसमें किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। जो भी व्यक्ति युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसे कानून के सबसे कठोर प्रावधानों के तहत कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। चमोली पुलिस हर समय मुस्तैदी से कार्य कर रही है और नशे के सौदागरों पर इसी तरह निर्णायक प्रहार जारी रहेगा।”*

 

*पुलिस टीम-*

 

1.थानाध्यक्ष थराली विनोद चौरसिया

2- अपर उपनिरीक्षक भगवान सिंह

3-अपर उपनिरीक्षक दौलत सिंह

4-कॉस्टेबल नीतीश

5- कॉस्टेबल खुशहाल

6- कॉस्टेबल राकेश

7- हो0गा0 राकेश,

8-हो0गा0 दीवान

9-हो0गा0 गुड्ड

10- पीआरडी रमेश

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