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चमोली में भाई ने भाई पर किया हमला, न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली ने सुनाई सजा

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चमोली –

प्रकरण जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते हुए मारपीट के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी है।

सहायक अभियोजन अधिकारी कुमारी खुशबू द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह मामला 08 मई 2022 का है। वादी अपने खेत में मकान निर्माण के लिए पत्थर व रोडी एकत्र कर रहा था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई मौके पर पहुंचा और रोडी लेने को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए पत्थर से वादी के सिर पर हमला कर दिया।

हमले में वादी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर से खून बहने लगा, जिसके बाद परिजनों ने उसे किसी तरह बचाकर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकीय परीक्षण में सिर पर गहरी चोट की पुष्टि हुई और टांके लगाने पड़े। घटना के संबंध में 12 मई 2022 को थाना थराली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, चिकित्सक तथा विवेचक के बयान प्रस्तुत किए। गवाहों के बयानों और मेडिकल साक्ष्यों ने घटना की पुष्टि की।

न्यायिक मजिस्ट्रेट देवांश राठौर की अदालत ने आरोपी बनारसी लाल को दोषी पाते हुए निम्न सजा सुनाई—धारा 323 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹1000 का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास।धारा 504 के तहत 6 माह का साधारण कारावास व ₹500 का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास। धारा 506 के तहत 6 माह का साधारण कारावास व ₹500 का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास। सहायक अभियोजन अधिकारी कुमारी खुशबू के अनुसार कानून का संदेश यह फैसला स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत या पारिवारिक विवाद के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायालय के इस निर्णय से आमजन में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।

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