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अगस्त मुनि महराज देवरियां यात्रा के दौरान हुई हिंसा व अराजकता मै 52 पर मुकदमा दर्ज

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रुद्रप्रयाग –

जिलाधिकारी प्रतीक जैन का स्पष्ट संदेश: धर्म की आड़ में किसी भी प्रकार की अराजकता, हिंसा अथवा अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिनमे से 52 लोगों के खिलाप मुकदमा दर्ज किया गया है ।

उलेखनीय है कि गुरुवार को अगस्त मुनि  मै आयोजित अगस्त मुनि महराज कि देवरियां यात्रा के दौरान गद्दी स्थल तक जाने को लेकर विवाद हो गया था जिस कारण   त्रिभुवन चौहान, अनिल बैजवाल, राजेश बैजवाल सहित कुल 52 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 127, धारा 191(2), धारा 61, धारा 285 के साथ लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मुकदमा है इन लोगों द्वारा  अगस्त्य मुनि महाराज की ऐतिहासिक एवं पारंपरिक देवरा यात्रा के सफल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई थी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जिन लोगों पर यह अराजकता व हिसा फैलाने का आरोप है उन मै से कुछ लोगों को हिरासत मै ले लिया गया है। जिसमे से जिन लोगों कि पहचान हो पाई है उनके नाम त्रिभुवन चौहान   ,अनिल बैजवाल पुत्र चक्रधर बैजवाल निवासी नाकोट अगस्त्यमुनि,राजेश बैजवाल पुत्र भगवती प्रसाद निवासी उपरोक्त, योगेश बैजवाल पुत्र अनुसुइया प्रसाद बैजवाल निवासी उपरोक्त,शेखप नौटियाल पुत्र अनुसुइया प्रसाद नौटियाल निवासी सिल्ला बामण गांव अगस्त्यमुनि, भानु चमोला पुत्र अज्ञात निवासी तिलवाडा अगस्त्यमुनि,मिथुन सब्जी वाला निवासी अगस्त्यमुनि (8) मकर लाल पुत्र अज्ञात निवसी फलई अगस्त्यमुनि ,हैप्पी असवाल पुत्र अज्ञात निवासी तिलवाडा अगस्त्यमुनि,विपिन रावत पुत्र अज्ञात निवासी जखन्याल गांव अगस्त्यमुनि,केशव अग्रवाल पुत्र अज्ञात निवासी जखन्याल गांव अगस्त्यमुनि, प्रियाशु मोहन पुत्र अज्ञात निवासी तिलवाडा अगस्तयमुनि एंव 40 अन्य लोग निम्न धाराओं के तहत होगी कार्यवाही भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 (सदोष परिरोध/Wrongful confinement), धारा 191 (2) (विधि विरुद्ध जमाव, धारा 61 (आपराधिक षड्यंत्र), धारा 285 (लोक मार्ग बाधित करना) के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के तहत रिकवरी की जाएगी।

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