नाबालिग से दुराचार के जघन्य अपराध में चमोली पुलिस की सख़्त कार्रवाई
पोक्सो आरोपी गैरसैंण पुलिस के शिकंजे में, महज 10 घंटे में गिरफ्तारी

गैरसैंण /चमोली
नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य और संवेदनशील अपराध में चमोली पुलिस ने त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते हुए पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गैरसैंण पुलिस ने आरोपी को घटना के महज 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 जनवरी 2026 को वादी द्वारा कोतवाली गैरसैंण में एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि गौरव सिंह पुत्र स्व. श्याम सिंह (उम्र 21 वर्ष), निवासी ग्राम मटकोट, थाना गैरसैंण द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई।तहरीर मिलते ही पुलिस ने बिना विलंब किए कोतवाली गैरसैंण में मुकदमा अपराध संख्या 03/2026, धारा 64 बीएनएस एवं 5/6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना महिला उपनिरीक्षक सरोज नौटियाल को सौंपी गई।
महिला एवं नाबालिग से जुड़े इस अत्यंत संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली श्री सुरजीत सिंह पँवार ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के सख़्त निर्देश दिए। निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गैरसैंण के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने सक्रियता और सतर्कता दिखाते हुए घटना के 10 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम मे प्रभारी निरीक्षक मनोज सिरौला, कोतवाली गैरसैंण, महिला उपनिरीक्षक सरोज नौटियाल, कोतवाली कर्णप्रयाग,वअपर उपनिरीक्षक बिशन लाल,होमगार्ड मोहन सिंह थे।


