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प्राथमिक विद्यालय देवर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, बच्चों को कानूनों की दी जानकारी।

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पोखरी-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में प्राथमिक विद्यालय देवर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को विभिन्न कानूनों एवं उनके अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। शिविर का उद्देश्य बच्चों को कानूनी रूप से जागरूक बनाते हुए उन्हें अपराधों से सुरक्षित रहने के प्रति सचेत करना रहा।

शिविर में सिविल जज (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) पोखरी मोहम्मद वशीक ने बच्चों को कानून में बनाए गए नियमों तथा न्यायपालिका की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों से संबंधित कानूनों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध या आपराधिक घटना की जानकारी तुरंत अपने अभिभावकों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों को देना आवश्यक है, ताकि समय रहते कानूनी कार्रवाई की जा सके और बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।एडवोकेट श्रवण सती ने बच्चों को पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है।

थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पंत ने बच्चों को कानून एवं न्यायपालिका के अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने युवाओं में बढ़ती अपराध प्रवृत्तियों, विशेष रूप से नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही यातायात नियमों के पालन और वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या निकटतम थाने को सूचना देना चाहिए।

कार्यक्रम में एडवोकेट देवेंद्र बर्त्वाल, एडवोकेट देवेंद्र राणा, एडवोकेट यशवंत भंडारी, एडवोकेट विनोद कुमार, उपनिरीक्षक आशीष थपलियाल, पेशकार पवन भट्ट, पीएलवी गंभीर लाल, शिक्षक हरेंद्र नेगी एवं शेर सिंह राणा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट श्रवण सती द्वारा किया गया। शिविर के माध्यम से बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया है।

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