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हथकरघा -हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग पुरस्कार दिया जायेगा – महाप्रबन्धक,जिला उद्योग केंद्र

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चमोली –

*जनपद के हथकरथा बनुकरों/ हस्तशिल्पियों तथा लघु उद्यमियों को विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष 2025-26 में जनपद में स्थापित उद्यमों को उनके द्वारा उत्पादित विशिष्ट उत्पादों की उत्कृष्टता के आधार पर हथकरघा -हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग पुरस्कार दिया जायेगा – महाप्रबन्धक,जिला उद्योग केंद्र चमोली

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अंजली रमन ने अवगत कराया की जनपद के हथकरथा बनुकरों/ हस्तशिल्पियों तथा लघु उद्यमियों को विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष 2025-26 में जनपद में स्थापित उद्यमों को उनके द्वारा उत्पादित विशिष्ट उत्पादों की उत्कृष्टता के आधार पर हथकरघा -हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग पुरस्कार दिया जाना है। जिनका जनपद स्तर पर हथकरघा बुनकरों, हस्तशिल्पियों एवं लघु उद्यमियों का चयन जिला स्तरीय गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर आने वाले बुनकर, हस्तशिल्पियों एवं लघु उद्यमियों को प्रमाण पत्र / प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह के अतिरिक्त प्रथम पुरस्कार हेतु रु० 6 हजार एवं द्वितीय पुरस्कार हेतु रु० 4 हजार की धनराशि प्रदान की जाएगी।

हथकरघा/ हस्तशिल्प के पुरस्कार हेतु पात्रताः* बुनकर एवं हस्तशिल्पियों अथवा उसका उद्योग जो उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा अथवा विकास आयुक्त हथकरघा/हस्तशिल्प भारत सरकार के अधीन बुनकरों/ हस्तशितल्पियों के रूप में पंजीकृत हो। उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत हस्तकला/ हथकरघा के निजी दस्तकार तथा सहकारी समितियों तथा पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं के हस्तशिल्पी एवं बुनकर पुरस्कार हेतु पात्र होंगे ।बुनकर एवं हस्तशिल्पी जिसकी सहकारी समिति / संस्था किसी भी प्रकार की विभागीय / बैंक ऋण के डिफाल्टर न हो पात्र होंगे।

लघु स्तरीय उद्योगों के उद्यमियों के पुरस्कार हेतु पात्रताः*

उत्तराखण्ड शासन ने उद्योग विभाग के अन्तर्गत स्थाई रूप से ऐसी लघु स्तरीय इकाईयाँ जो विगत तीन वर्षों से निरन्तर उत्पादनरत होने के संबंध में विगत तीन वर्षों की ऑडिट बैलेंसशीट ।

प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश।

रोजगार की संख्या/ वार्षिक उत्पादन।.अनुसंधान / विकास पर व्यय। ऐसी लघु स्तरीय इकाईयाँ जो किसी भी बैंक/ विभागीय ऋण की डिफाल्टर न हो।

उन्होंने बताया कि पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र दो प्रतियों में निर्धारित प्रारूप पत्र के साथ सामान्य श्रेणी को रु० 50 एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति को रु० 25 रुपए का प्रार्थना – पत्र शुल्क महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली के पक्ष में देय होगा।आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, चमोली एवं क्षेत्र प्रभारियों से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र दिनांक 04 मार्च तक सम्पूर्ण औपचारिकताओं के साथ कार्यालय महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, चमोली में किसी भी कार्य दिवस में अपरान्ह 5 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।

 

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