उत्तराखंड

छात्राओं को सुरक्षा का संदेश: पोखरी पुलिस ने लैंगिक उत्पीड़न कानूनों पर किया जागरूक

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चमोली –

थाना पोखरी पुलिस द्वारा राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज, पोखरी की छात्राओं के मध्य पहुँचकर महिला सुरक्षा के प्रति एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत महिलाओं के अधिकारों, कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण तथा यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस टीम द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार का अवांछित स्पर्श, यौन संबंध हेतु दबाव, अश्लील सामग्री दिखाना, अभद्र टिप्पणी करना अथवा अन्य अनुचित व्यवहार कानूनन दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।

छात्राओं को यह भी प्रेरित किया गया कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक घटना होने पर बिना संकोच पुलिस को सूचित करें, जिससे समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। चमोली पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह, अपर उपनिरीक्षक दिलबर सिंह नेगी, महिला होमगार्ड किरण पोखरियाल एवं आरक्षी भरत सिंह सहित स्कूली स्टाफ मौजूद रहा।

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