उत्तराखंड

बद्रीनाथ धाम के प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

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चमोली –

दिनांक 27 जून 2026 को सायं लगभग 07:30 बजे अंधेरा होने के दौरान एक व्यक्ति आक्रोश दहाल, निवासी नेपाल, द्वारा श्री बद्रीनाथ मंदिर एवं उसके आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। चूंकि श्री बद्रीनाथ धाम अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित एक अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए यहां बिना अनुमति ड्रोन संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

सूचना मिलते ही मंदिर परिसर में तैनात पुलिस बल ने तत्परता एवं सतर्कता का परिचय देते हुए संबंधित व्यक्ति को ड्रोन सहित तत्काल थाना श्री बद्रीनाथ लाया गया, जहां पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत पूछताछ की गई। साथ ही ड्रोन एवं मोबाइल फोन की गहन तकनीकी जांच भी की गई। जांच के दौरान किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा राष्ट्रविरोधी सामग्री प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, प्रतिबंधित एवं संवेदनशील क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के अंतर्गत ₹5,000 का चालान किया गया।

इसके अतिरिक्त ड्रोन द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्री बद्रीनाथ क्षेत्र के समस्त वीडियो मौके पर ही डिलीट कराए गए तथा भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोबारा न करने की कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया।

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